मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, मामले में युवती के साथ 3 वर्षों तक विशेष समुदाय के युवक द्वारा न सिर्फ शारीरिक शोषण किया गया बल्कि उसके साथ जमकर मारपीट भी की गई। युवती का कहना है कि इस दौरान उसे गौ मांस भी खिलाया गया। जब वह इन सभी प्रताड़नाओं को नहीं झेल सकी तो थाने पहुंचकर उसने शिकायत की। इस दौरान हिंदू जागरण मंच भी थाने पहुंचा और जमकर नारेबाजी की।लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की शिकायत लेकर थाने पहुंची युवती ने बताया कि 3 साल पहले उसके पड़ोस में ही रहने वाला विशेष समुदाय का एक युवक उसे डरा धमका कर अपने साथ ले गया था। जिसने युवती को धमकी दी थी कि अगर वह उसके साथ नहीं जाएगी तो वह चिट्ठी पर नाम लिखकर सुसाइड कर लेगा और उसके माता-पिता और भाई को जेल की हवा खानी पड़ेगी। जबकि युवती जानती थी कि युवक की शादी हो चुकी है युवती का कहना है की शादी से पहले उसकी युवक से बात होती थी। लेकिन शादी के बाद उसने बात करना बंद कर दिया था। इसके बाद लगातार युवक उसे परेशान करता रहा और आखिरकार एक दिन स्वयं आत्महत्या कर मां-बाप को फंसाने की धमकी देकर वह उसे अपने साथ ले गया और 3 साल तक उसका शारीरिक शोषण तो किया ही साथ ही उसके साथ अभद्रता और जमकर मारपीट भी की। इतना ही नहीं इस दौरान युवक ने वहशीपन की सभी हदें पार कर दी और लड़की के साथ अप्राकृतिक क्रत्य की वारदात को भी अंजाम दिया। युवती का कहना है कि इन सब के बावजूद लड़के के घर वाले भी आकर युवती के साथ मारपीट करते थे। और बीती रात भी इसी तरह की एक वारदात को अंजाम दिया गया और युवक की बीवी और बहन ने युवती के साथ जमकर मारपीट की एवं उसे जान से मारने का प्रयास किया। लेकिन मौके पर मकान मालिक के आने से लड़की की जान बच सकी। और उसने थाने आकर इस बात की शिकायत करनी चाहि, लेकिन उस समय महिला स्टाफ न होने के चलते युवती ने अगले दिन आकर थाने में शिकायत की। जिसकी शिकायत पर से आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है।लव जिहाद से जुड़े इस मामले को लेकर सीएसपी शुभा श्रीवास्तव ने बताया कि धर्म परिवर्तन की शिकायत को लेकर एक फरियादिया ने थाने आई थी। जिसने बताया कि विशेष समुदाय का एक युवक उसके साथ लगातार 3 सालों से शारीरिक शोषण कर रहा था। और उसके साथ मारपीट भी कर रहा था साथ ही युवती ने बताया कि जबरन उसका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास भी किया जा रहा था। जिसके चलते उसके थाने में आकर इस बात की शिकायत की है पुलिस ने नियुक्ति की शिकायत पर धारा 376 के साथ ही आरोपी के परिजनों द्वारा की गई मारपीट के खिलाफ और धर्म परिवर्तन के अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है।